पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण
महिलाओं को पंचायतों के सभी स्तरों पर 50 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है.
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पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी.
महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था.
बाद में इसे संसद की स्थायी समिति के विचार्राथ भेज दिया गया. समिति ने विधेयक में 'जनसंख्या' शब्द से पहले 'ग्रामीण' शब्द को शामिल किए जाने का सुझाव दिया. कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा.
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