हज टूर पैकेज पर नहीं मिलेगी जीएसटी की छूट

Last Updated 27 Jul 2022 08:21:17 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हज एवं उमरा के लिए दिए जाने वाले टूर पैकेज पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने की अपील करने वाली कई याचिकाएं खारिज कर दीं।


हज टूर पैकेज पर नहीं मिलेगी जीएसटी की छूट

निजी टूर ऑपरेटरों ने हज एवं उमरा से संबंधित टूर पैकेज पर जीएसटी से रियायत देने की अपील करते हुए कई याचिकाएं दाखिल की थीं।

उनमें कहा गया था कि सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों पर जीएसटी लगाना उनके साथ भेदभाव करने जैसा है।

जस्टिस अजय खानविलकर, अभय एस ओका और सीटी रविकुमार ने इन याचिकाओं को जीएसटी से राहत देने और भेदभाव बरतने दोनों ही आधारों पर खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि भारत के बाहर दी जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी लगाने का मसला एक अन्य बेंच के समक्ष विचाराधीन है।

टूर ऑपरेटरों का कहना था कि देश से बाहर इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं पर संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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