स्टालिन ने कोविड के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख की FD के दिये आदेश
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने शनिवार को उन नाबालिग बच्चों के नाम 5 लाख रुपये की एफडी जमा करने का आदेश दिये, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड -19 से खो दिया है। स्टालिन ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद आदेश पारित किया गया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन (फाइल फोटो) |
जारी एक बयान के अनुसार, अधिकारियों को उन बच्चों के संबंध में निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड -19 में खो दिया था।
प्रत्येक बच्चे के नाम पर 5 लाख रुपये की फिक्सड डिपॉजिट करने, जिसने अपने माता-पिता को कोविड -19 को खो दिया था। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो उस बच्चे को मूलधन और संचित ब्याज का भुगतान किया जाता है।
ऐसे बच्चों को सरकारी स्वामित्व वाले घरों और छात्रावासों में प्रवेश में वरीयता दी जाए। राज्य सरकार उनके स्नातक होने तक उनकी शिक्षा, छात्रावास की लागत वहन करेगी।
यदि किसी बच्चे के माता-पिता में से एक की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो जाती है, तो जीवित माता-पिता को 3 लाख रुपये का भुगतान करेगी।
यदि एक बच्चा जिसने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है और अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ रह रहा है, 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3,000 रुपये का भुगतान करेगी।
ऐसे बच्चे के लिए 5 लाख रुपये की एफडी जमा करेगी, जिसने पहले ही अपने माता-पिता में से एक को खो दिया था और जीवित माता-पिता को खो दिया था।
लाभार्थी बच्चों की देखरेख के लिए जिलेवार कमेटी बनाई जाएगी।
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