कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु में 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन, CM स्टालिन ने की घोषणा

Last Updated 08 May 2021 04:15:58 PM IST

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक पूर्णबंदी की घोषणा की गई है। इस दौरान जरूरी सेवाओं की छूट दी जाएगी।


यहां जारी एक बयान में स्टालिन ने कहा कि कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने और अपरिहार्य कारणों से कार्रवाई को तेज करने के लिए दो सप्ताह की तालाबंदी की घोषणा की गई है।

स्टालिन के अनुसार शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित हैं:

-इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जिनके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुमति दी है।
-ट्रेन और फ्लाइट के यात्रियों को जाने की अनुमति होगी।
-जबकि परचून, सब्जी, मांस और मछली बेचने वाली स्टैंडअलोन की दुकानों को दोपहर 12 बजे तक बिना एयर कंडीशनिंग के काम करने दिया जाएगा।
-बिग फॉर्म स्टोर (3,000 वर्ग फुट से अधिक) और शॉपिंग मॉल बंद किए जाने हैं।
-होटल और रेस्तरां में केवल टेकअवे की अनुमति है।
-अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।
-शादियों में 50 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
-नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून बंद रहेंगे।
-सचिवालय, अग्निशमन सेवा, पुलिस, राजस्व, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा, कारागार, बिजली, जल आपूर्ति, कोषागार, स्थानीय निकाय, समाज कल्याण, महिला कल्याण के अलावा अन्य सरकारी विभाग बंद रहेंगे।
-आम जनता के लिए पूजा स्थल बंद रहेंगे, लेकिन मंदिर के कर्मचारियों द्वारा दैनिक पूजा की अनुमति होगी।
-प्रदेश में लोगों को समुद्र तट पर जाने की अनुमति नहीं है।
-पार्क, संग्रहालय, पुरातात्विक स्थल जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं।
-स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और ग्रीष्मकालीन शिविरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
 

आईएएनएस
चेन्नई


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