हिमाचल में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बना कानून

Last Updated 21 Dec 2020 11:51:33 AM IST

हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने के एक साल बाद, राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने 'जबरन धर्मांतरण' की जांच करने के लिए कानून बना दिया है।


(प्रतीकात्मक तस्वीर)

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 'हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019' को मंजूरी दे दी है जिसे 30 अगस्त, 2019 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

कानून के क्रियान्वन के बारे में एक अधिसूचना 18 दिसंबर को गृह विभाग द्वारा जारी की गई।

दलगत राजनीति से परे जाकर सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, 2019 पारित किया था।

हालांकि, माकपा के राकेश सिंह ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आशंका व्यक्त की थी।

कानून के अनुसार, "कोई भी व्यक्ति बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से या तो सीधे या अन्यथा किसी भी तरीके से व्यक्ति का धर्मांतरण करने का प्रयास नहीं करेगा।"

कानून में कहा गया है कि सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, जिन्होंने विधानसभा में विधेयक पेश किया था, ने कहा था, "हम उस अधिनियम (2006) के बाद धर्मांतरण को रोकने में सक्षम नहीं हैं। धर्मांतरण के कई मामले प्रकाश में आने के बावजूद अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। पिछले अधिनियम में 10 संशोधनों की आवश्यकता थी, इसलिए हमने नया विधेयक लाने का फैसला किया। नया अधिनियम अधिक कठोर होगा।"
 

आईएएनएस
शिमला


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