भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के पूर्व OSD आरोप मुक्त
दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पूर्व ओएसडी डॉ निकुंज अग्रवाल को शहर के बाल अस्पताल में उनकी नियुक्ति में अनियमितता संबंधी आरोपों से मुक्त कर दिया।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (file photo) |
इस मामले में अदालत ने चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के पूर्व निदेशक डॉ अनूप मोहता को भी आरोप मुक्त कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में तैनाती के दौरान डॉ मोहता ने तदर्थ आधार पर डॉ निकुंज की वरिष्ठ रेजिडेंट (ऑथरे) के पद पर नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की थी।
अभियोजन ने आरोप लगाया था कि उनकी नियुक्ति अवैध थी और पूरी तरह से नियमों एवं प्रक्रिया का उल्लघंन किया गया था क्योंकि उस समय बाल चिकित्सालय में वरिष्ठ रेजिडेंट (ऑथरे) का पद ही नहीं था।
इस मामले में 28 दिसंबर 2016 को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने बृहस्पतिवार को पाया कि आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘दोनों आरोपी आरोप मुक्त किए जाने योग्य हैं इसलिए उन्हें मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।‘‘
डॉ निकुंज अग्रवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन और वकील ऋषिकेश कुमार ने दलील दी थी कि अभियोजन ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है।
सीबीआई के आरोपपत्र के मुताबिक, डॉ मोहता ने बाल चिकित्सालय में वर्ष 2015 में डॉ निकुंज अग्रवाल को बिना रिक्त पद और साक्षात्कार का आयोजन किए बिना नियुक्त किया।
इसके मुताबिक, डॉ निकुंज को पहले बाल चिकित्सालय में नियुक्ति दी गई और फिर बाद में नियमों को नजरअंदाज कर उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का ओएसडी बनाया गया।
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