अदालत के आदेश के बाद सुपरटेक की बिक्री 15 प्रतिशत प्रभावित

Last Updated 09 May 2014 08:46:21 PM IST

रीयल एस्टेट कंपनी सुपरटेक ने कहा कि नोएडा में कंपनी के दो 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिक्री प्रभावित हुई.


सुपरटेक की बिक्री 15 प्रतिशत प्रभावित (फाइल फोटो)

सुपरटेक ने शुक्रवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पिछले महीने दिए आदेश के बाद उसके मकानों की बिक्री करीब 15 प्रतिशत प्रभावित हुई. हालांकि, अब बिक्री में सुधार आ गया है.

सुपरटेक ने दोहराया कि उसने टावरों के विकास में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है. साथ ही कंपनी ने 600 प्रभावित खरीदारों को आश्वासन दिया कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि सुपरटेक ने 11 अप्रैल के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए 30 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की.

सुपरटेक के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक आर.के. अरोड़ा ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है. टावरों का निर्माण मंजूर भवन योजना के मुताबिक किया गया था.’’

उन्होंने कहा कि कंपनी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने की उम्मीद है. इस सप्ताह की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय सुपरटेक की याचिका पर सुनवाई को राजी हुआ और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया.



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