Delhi Excise Policy: अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, जमानत पर HC की रोक को दी थी चुनौती

Last Updated 26 Jun 2024 12:35:28 PM IST

दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बाद अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच नए घटनाक्रम के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली। अब नए आधारों के साथ अदालत में अपील की जाएगी।




दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को उच्चतम न्यायालय से वापस ले ली।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे।

सिंघवी ने पीठ को बताया कि हर दिन नए घटनाक्रम हो रहे हैं और अब केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी प्रासंगिक जानकारियों को रिकॉर्ड में लाने और उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश को चुनौती देने के लिए ठोस अपील दायर करना चाहेंगे।’’

उच्च न्यायालय ने 25 जून को दिए आदेश में निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक बरकरार रखी।

पीठ ने दलीलों पर गौर किया और सिंघवी को अपील दायर करने की छूट दे दी।

इससे पहले बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को कथित आबकारी घोटाले में केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगायी और कहा था कि निचली अदालत ने विवादित आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री/दस्तावेजों और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उठाए गए तर्कों का उचित आकलन नहीं किया।

भाषा
नई दिल्ली


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