हुर्रियत के दोनों धड़ों पर लग सकता है बैन

Last Updated 23 Aug 2021 02:03:25 AM IST

जम्मू-कश्मीर में करीब दो दशक से अधिक समय से अलगाववादी गतिविधियों की अगुआई कर रहे ‘हुर्रियत कॉन्फ्रेंस’ के दोनों धड़ों पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है।


हुर्रियत के दोनों धड़ों पर लग सकता है बैन

अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान स्थित संस्थानों द्वारा कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीट देने के मामले में हाल में की गई जांच से संकेत मिलता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे कुछ संगठन उम्मीदवारों से एकत्र किए गए धन का उपयोग केंद्रशासित प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण के लिए कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों धड़ों को यूएपीए की धारा 3(1) के तहत प्रतिबंधित किए जाने की संभावना है। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि कोई संगठन एक गैर-कानूनी संगठन है या बन गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठन को यूएपीए के तहत गैर-कानूनी घोषित कर सकती है। 

भाषा
श्रीनगर


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