SC ने केरल में राज्यपाल-CM विवाद पर कहा : 'सरकार का कामकाज चलना चाहिए'

Last Updated 13 Dec 2023 06:20:16 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को लेकर "निष्क्रियता" के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि "सरकार का काम जारी रहना चाहिए"। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।


सुप्रीम कोर्ट

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यपाल का का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, "मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संचार का कोई न कोई माध्यम खुला होना चाहिए... हम विवाद को सुलझा लेंगे। सरकार का कामकाज चलना चाहिए।"

पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि वह जनवरी, 2024 के तीसरे सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई करेगी।

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति - देश की सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी - को राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए सात विधेयकों पर विशेष विधानसभा सत्र में फिर से अपनाए जाने के बाद निर्णय लेने से रोकना "उचित" नहीं होगा।

तमिलनाडु विधानसभा द्वारा एक विशेष सत्र में विधेयकों को फिर से पारित करने के बाद राज्यपाल ने सात विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा, जिन्हें राज्यपाल ने अपनी सहमति रोककर वापस भेज दिया था। स्थिति में एक कानूनी सवाल पैदा हुआ कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को अपनी सहमति रोककर लौटाता है और उक्त विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है, और उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या राज्यपाल को आवश्यक रूप से अपनी मंजूरी देनी होगी या वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है।

केरल सरकार द्वारा दायर याचिका के अनुसार, लगभग आठ विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और इनमें से राज्यपाल के पास तीन विधेयक दो साल से अधिक समय से लंबित हैं, और तीन पूरे एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।

याचिका में कहा गया है कि उनके सामने पेश किए गए विधेयकों को इतने लंबे समय तक लंबित रखकर राज्यपाल सीधे तौर पर संविधान के प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी विधेयक को "जितनी जल्दी हो सके" निपटाया जाना चाहिए।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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