पत्नी की हत्या के मामले में मजदूर पति को जेल
ठाणे जिला के भिवंडी तालुका में 32 वर्षीय ईंट बनाने वाले मजदूर को पत्नी के हत्या का दोषी पाये जाने के बाद अदालत ने पांच वर्ष की सजा सुनायी है.
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सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी वी विरकर 30 वर्षीय महिला के हत्या के मामले की सुनवाई कल रही थी 1 सुश्री विरकर ने इस मामले में पति को हत्या का दोषी ठहराते
हुए पांच वर्ष की जेल और एक हजार रूपये जुर्माना लगाया है.
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि 32 वर्षीय बंधु गिरिजा वाघे और पत्नी संजू बंधु वाघे 30 वर्ष इर्ंट बनाने का काम करते थे और बंधु प्रतिदिन शराब पी कर घर आता था जिससे दोनो के बीच अक्सर झगडे होते थे.
बंधु ने 7 मार्च 2012 को नशे की हालत में पत्नी को मछली बनाने के लिए कहा और जब पत्नी ने मछली बनाने से इंकार कर दिया तब बंधु ने डंडे से पत्नी की बुरी तरह पिटाई कर दी जिससे पत्नी की मौत हो गयी.
दूसरे दिन बंधु पुलिस स्टेशन जा कर शिकायत दर्ज करायी की आपसी झगडे में पत्नी की मौत हो गयी लेकिन उसके दो लडकियों के बयान पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया था.
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