बलात्कार मामले में जेल में बंद आसाराम बापू को मिली सशर्त बेल, रहेंगे जेल में ही, जानिए क्यों?
उच्चतम न्यायालय ने 2013 के बलात्कार मामले में जेल में बंद आसाराम को मंगलवार को चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी।
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न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने आसाराम को रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से समूह में नहीं मिलने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित है।
पीठ ने कहा, हमने याचिकाकर्ता से संबंधित चिकित्सा रिकॉर्ड और इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि उसे जेल के बाहर समय-समय पर उपचार दिया गया था।
इसलिए, हम याचिकाकर्ता को 31 मार्च, 2025 तक चिकित्सा आधार पर जमानत देना उचित समझते हैं..बशर्ते याचिकाकर्ता अपने अनुयायियों से समूह में नहीं मिलेंगे।
हालांकि, आसाराम जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन पर जोधपुर में एक और बलात्कार का मामला चल रहा है।
अदालत ने कहा कि वह याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं करेगी, बल्कि केवल चिकित्सा आधार पर विचार करेगी।
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