थलसेना के कैप्टन को उम्रकैद की सिफारिश
थलसेना की एक अदालत ने जुलाई 2020 में दक्षिण कश्मीर के अमशीपोरा में एक सुनियोजित मुठभेड़ के दौरान तीन लोगों की हत्या कर दिए जाने के सिलसिले में एक कैप्टन के लिए उम्रकैद की सजा की सिफारिश की है।
![]() थलसेना के कैप्टन को उम्रकैद की सिफारिश |
सेना की अदालत ने सालभर से भी कम समय में ‘कोर्ट मार्शल’ की कार्यवाही पूरी की है।
अधिकारियों ने रविवार को बताया, ‘कोर्ट ऑफ इनक्वायरी’ और साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया में पाया गया कि सैनिकों ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफ्सपा) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया, जिसके बाद कैप्टन भूपेंद्र सिंह का ‘कोर्ट मार्शल’ किया गया।
उन्होंने बताया, उम्रकैद की सजा की पुष्टि सेना के उच्चतर प्राधिकारों द्वारा की जानी बाकी है। इस तरह के विषयों के लिए प्रक्रिया अभी जारी है।
जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिला निवासी तीन लोगों (इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इबरार) को ‘आतंकी’ बताते हुए 18 जुलाई 2020 को शोपियां जिले के दूरदराज के एक गांव में उनकी हत्या कर दी गई थी।
हालांकि, इन हत्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर संदेह जताया गया, जिसके शीघ्र बाद सेना ने एक ‘कोर्ट ऑफ इनक्वायरी’ गठित की, जिसने प्रथमदृष्टया पाया गया कि सैनिकों ने अफ्सपा के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया है।
‘कोर्ट ऑफ इनक्वायरी’ के बाद ‘साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया’ दिसम्बर 2020 के अंतिम सप्ताह में पूरी हुई थी। सेना ने बयान जारी कर कहा था कि साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और, आगे की कार्यवाही के लिए कानूनी सलाहकारों के साथ परामर्श कर संबद्ध अधिकारी इसकी पड़ताल कर रहे हैं।
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