बेंगलुरु विस्फोट मामला : शीर्ष न्यायालय ने आरोपी पीडीपी नेता मदनी को ‘खतरनाक आदमी’ बताया

Last Updated 05 Apr 2021 08:30:42 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने बेंगलुरु में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे, केरल के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता अब्दुल नजीर मदनी को सोमवार को एक ‘‘खतरनाक आदमी’’ बताया।


उच्चतम न्यायालय

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मदनी की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीडीपी नेता ने केरल जाने देने और मामले में सुनवाई पूरी होने तक वहीं रहने की अनुमति मांगी थी।
पीठ ने जमानत की शतरें में ढील देने का अनुरोध करने वाली मदनी की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘आप एक खतरनाक आदमी हैं।’’
पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल हैं।

जुलाई 2008 में बेंगलुरु को दहला देने वाले सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में मदनी एक आरोपी है। इस घटना में दो लोग मारे गये थे और 20 अन्य घायल हो गये थे।
पीठ ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए निर्धारित कर दी।
पीडीपी नेता ने कहा कि जुलाई 2014 में उन्हें इस शर्त के साथ जमानत मिली थी कि वह अदालत की अनुमति के बगैर बेंगलुरु से बाहर नहीं जाएंगे।
मदनी ने अपनी नयी याचिका में कहा है कि मामले में सुनवाई अब तक पूरी नहीं हुई है। साथ ही, पीडीपी नेता ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए केरल जाने देने तथा वहीं रहने देने की अनुमति मांगी।

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment