हलफनामा दाखिल न करने पर लगेगा पांच लाख का जुर्माना

Last Updated 11 Feb 2020 06:17:41 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सामुदायिक रसोई बनाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर हलफनामा दायर नहीं करने को लेकर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सोमवार को फटकार लगाई।


सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने 18 अक्टूबर को सामुदायिक रसोई बनाने का समर्थन किया था।
न्यायमूर्ति एनवी रमणा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगले 24 घंटे में हलफनामा दायर करने वाले राज्यों को एक लाख रुपए जमा करने होंगे जबकि इतने समय में ऐसा नहीं करने वालों को पांच लाख रुपए देने होंगे। पांच राज्यों-पंजाब, नगालैंड, कर्नाटक, उत्तराखंड तथा झारखंड और दो केंद्र शासित प्रदेशों- अंडमान निकोबार एवं जम्मू कश्मीर ने जनहित याचिका पर अपना जवाब दायर किया है।

न्यायालय ने 18 अक्टूबर को सामुदायिक रसोई बनाने का समर्थन किया था और कहा था कि भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए देश को इस प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता है। इसने जनहित याचिका पर जवाब मांगते हुए केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था। याचिका में न्यायालय से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भुखमरी और कुपोषण का मुकाबला करने के लिए सामुदायिक रसोई की योजना तैयार करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

भाषा
नई दिल्ली


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