मर्डर केस में राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पेश
एक विशेष अदालत में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की संलिप्ता वाले हत्या के दो मामलों में आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. वहीं गुरमीत के पूर्व चालक ने उसके खिलाफ नया बयान दर्ज करने के लिए एक आर्जी दायर की है.
डेरा प्रमुख के खिलाफ मर्डर केस के दो मामलों में अंतिम जिरह शुरू |
गुरमीत बलात्कार के अपराध में रोहतक की सुनारिया जेल में बीस साल की सजा भुगत रहा है. सीबीआईकी अदालत ने 25 अगस्त को राम रहीम को दो महिला अनुयायियों का बलात्कार करने का दोषी ठहराया था.
गुरमीत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुआ. हत्या के मामलों में वह प्रमुख साजिशकर्ता के तौर पर नामित है.
इस बीच, गुरमीत के पूर्व चालक खट्टा सिंह के वकील नवकिरण सिंह ने कहा कि उनका मुवक्किल ने पंथ प्रमुख के खिलाफ नया बयान दर्ज कराने के लिए अदालत दरवाजा खटखटाया है.
खट्टा हत्या के मामलों में एक गवाह है और 2012 में वह अपने बयान से मुकर गया था.नवकिरण ने आरोप लगाया कि वह गुरमीत और उसके गुंडों के दवाब में मुकरा था.
न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने उसकी अर्जी पर सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख मुकर्र कर दी है.
सीबीआई अदालत इस समय पत्रकार राम चंदर छत्रपति और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामलों की सुनवाई कर रही है.
छत्रपति की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनके अखबार पूरा सच ने उस गुमनाम पत्र को प्रकाशित कर दिया था डेरा मुख्यालय में पंथ प्रमुख द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न की बात कही गई थी.
रणजीत की जुलाई 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
सीबीआई की अदालत ने कल गुरमीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी थी. पंचकूला के पुलिस उपायुक्त ने अदालत में अर्जी दायर करके कहा था कि कानून एवं व्यवस्था की वजह से डेरा प्रमुख को पेशी के लिए नहीं ला सकते हैं.
इस मामले की सुनवाई से पहले सुरक्षा इंतजामों को कड़ा कर दिया गया था और पंचकूला में अर्द्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस की टुकडियां तैनाती की गई है.
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