सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइंस, गैर शिक्षकों का कराएं टेस्ट
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और प्रताड़ना को रोकने के लिए स्कूलों को गैर शैक्षणिक स्टॉफ माली, चपरासी तथा ड्राइवर आदि का मानसिक मूल्यांकन कराने को कहा है.
CBSE ने जारी की गाइडलाइंस |
साथ ही इनका पुलिस सत्यापन भी करने का निर्देश दिया है.
बोर्ड की ओर से जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित भी करें. साथ ही सभी स्कूलों को सीसीटीवी लगाने को कहा गया है और इस बारे में दो माह के भीतर स्कूल कार्रवाई रिपोट पेश करें.
परिपत्र में हर स्कूल में अभिभावकों, छात्रों तथा शिक्षकों के बीच एक समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो बच्चों की शिकायतें सुनेंगे.
इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत एक अलग आंतरिक शिकायत समिति बनाने को भी कहा गया है. सीबीएसई ने समिति के सदस्यों का नाम व संपर्क विवरण नोटिस बोर्ड पर लगाने को कहा है.
बोर्ड ने कहा है कि यह हर बच्चे का अधिकार है कि वह भय मुक्त माहौल और सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करे और उसका किसी तरह शारीरिक या मानसिक शोषण या प्रताड़ना न हो. इसीलिये स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट करने का फैसला किया गया है.
बोर्ड के उपसचिव (संबद्धता) जय प्रकाश चतुव्रेदी की ओर से जारी परिपत्र में स्कूल परिसर में बाहरी लोगों की पहुंच को नियंत्रित करने और आगंतुकों को मॉनीटर करने को भी कहा गया है.
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