रेयान के अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
बम्बई उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल के तीनों पदाधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें मुंबई पुलिस के पास पासपार्ट जमा कराने का आदेश दिया.
बम्बई उच्च न्यायालय |
न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अगस्टाइन पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो को रात नौ बजे से पहले मुंबई के पुलिस आयुक्त के पास पासपोर्ट जमा कराने को कहा है. ऐसा करने पर ही उन्हें गिरफ्तारी से शुक्रवार तक की राहत मिलेगी.
उनकी तरफ से न्यायालय में वकील नितिन प्रधान ने दलील दी की रेयान पिंटो रेयान स्कूल का संचालन करने वाली संस्था के न तो न्यासी हैं, न ही वेतनभोगी.
वकील ने तीनों की गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत का अनुरोध किया, लेकिन न्यायालय ने तीनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायालय ने कहा कि तीनों की गिरफ्तारी कल तक के लिए तभी रोकी जा सकती है, जब वे पासपार्ट जमा करा दें.
गुरुग्राम के भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले सात साल के छात्र प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी. इस सिलसिले में बस के कंडक्टर अशोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके अलावा स्कूल के दो अधिकारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
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