कसाब बालिग या नाबालिग,जांच हो

Last Updated 21 Apr 2009 08:13:04 PM IST


मुंबई। मुंबई आतंकी हमले मामले में विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने आज सुनवाई अदालत से अनुरोध किया कि वह प्रमुख आरोपी अजमल अमीर कसाब के उस समय नाबालिग होने की जांच कराने का आदेश दे जब उसने कथित तौर पर अपराध किया। सुनवाई से पहले ही अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की मांग कानूनी गलियारों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभियोजन पक्ष आरोपी को बाद में यह कहने का मौका नहीं देना चाहता कि सुनवाई उचित नहीं है क्योंकि वह नाबालिग है। अदालत कसाब की इस दलील को पहले खारिज कर चुका है कि अपराध करने के समय 26 नवंबर 2008 वह नाबालिग था। गौरतलब है कि कसाब और उसके साथियों ने मुंबई के विभिन्न स्थलों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा कर 166 लोगों की जान ले ली थी। बहरहाल न्यायाधीश एम एल ताहिलियानी ने इस मुद्दे को खुलासा रहते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान यदि अदालत को कभी यह महसूस हुआ कि आरोपी की आयु निर्धारित करने की जरूरत है तो वह जांच का आदेश दे सकती है। कसाब के वकील अब्बास काजमी ने कहा कि आरोपी की आयु निर्धारित करने के लिए अदालत द्वारा जांच कराये जाने से उन्हें कोई आपत्ति नही है। जांच में वैज्ञानिक परीक्षण शामिल है। न्यायाधीश ने मुद्दे पर निकम और काजमी का पक्ष सुना और अपना आदेश कल तक के लिए सुरक्षित कर लिया।



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