ट्रंप को कोर्ट से हिदायत, गोपनीय दस्तावेजों को किसी से भी साझा ना करें

Last Updated 14 Sep 2023 10:23:33 AM IST

अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फ्लोरिडा में अपने आवास पर गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में ट्रंप को गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा के लिए सुरक्षित प्रतिष्ठान का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया, साथ ही इन दस्तावेजों के संबंध में किसी से भी बात नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी।


पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)

अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलीन कैनन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रंप और उनकी कानूनी टीम इस मामले में अदालत के अलावा किसी अन्य से गोपनीय सूचना साझा नहीं कर सकती।

न्यायाधीश कैनन ने यह आदेश ट्रंप और मामले में दो अन्य प्रतिवादियों के वकीलों तथा विशेष वकील जैक स्मिथ की टीम के अभियोजकों की जिरह सुनने के बाद बुधवार को दिया।

ट्रंप के वकीलों ने अपने मुवक्किल के लिए वैसा ही सुरक्षित प्रतिष्ठान बनाने का अधिकार मांगा जैसा उन्हें राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति थी।

अभियोजकों ने राष्ट्रपति के आवास मार-ए-लागो में ऐसा तंत्र स्थापित करने के सुझाव पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति विशेष तौर तरीकों की मांग कर रहे हैं जो किसी प्रतिवादी को नहीं मिलती।

ट्रंप पर आरोप है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वह अपने साथ गोपनीय दस्तावेज ले गए थे। ये दस्तावेज उनके मार-ए-लागो आवास से बरामद किए गए थे।

भाषा
वाशिंगटन


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