सरोकार : भारत में गर्भपात संबंधी कानून आधुनिक पर डॉक्टरों की कमी

Last Updated 05 Sep 2021 12:19:09 AM IST

कौन कहता है कि महिला अधिकारों के मामले में कोई देश पूरी तरह से प्रगतिशील है। अमेरिका के टेक्सास में सबसे सख्त गर्भपात कानून लागू हो गया है।


भारत में गर्भपात संबंधी कानून आधुनिक पर डॉक्टरों की कमी

1 सितम्बर से लागू हुए कानून में महिलाओं को पहले छह हफ्ते के अंदर गर्भपात कराने का हक होगा, वह भी केवल मेडिकल वजहों से। कोई मेडिकल इमरजेंसी न हो तो महिलाएं इन छह हफ्तों में भी अनचाहा गर्भ गिराने का फैसला नहीं कर सकतीं। यह कानून आज तक अमेरिका में लागू हुए गर्भपात कानूनों में सबसे सख्त है। महिला अधिकारों की हिमायत करने वाले इस कानून से निराश हैं। उनका कहना है कि चूंकि ज्यादातर महिलाओं को पहले छह हफ्तों में तो पता तक नहीं चलता कि वे गर्भवती हैं। ऐसे में उनके पास सोचने और निर्णय लेने के लिए समय ही नहीं होगा कि वे इस गर्भ को पालना चाहती हैं या नहीं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस कानून में उन महिलाओं का भी कोई जिक्र नहीं है जो यौन शोषण के कारण गर्भवती हो गई हों। क्या सही होगा कि पहले ही ऐसी दुर्घटना से पैदा हुई मुसीबतें और ट्रॉमा झेल रही महिलाओं पर मां बनना भी कानूनन थोपा जाए?

इस लिहाज से भारत का गर्भपात कानून यानी मेडिकल टर्मिंनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी (संशोधन) एक्ट, 2021 बहुत आधुनिक है, महिला अधिकारों की वकालत भी करता है। 1971 के इस एक्ट में 2020 में संशोधन किए गए थे। पहले अगर गर्भधारण के 12 हफ्ते के भीतर गर्भपात कराना हो तो उसके लिए एक डॉक्टर की और अगर 12 से 20 हफ्ते के बीच गर्भपात कराना हो तो दो डॉक्टरों की सम्मति की जरूरत होती है। संशोधन में इस समय अवधि को बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत अगर 20 हफ्ते तक गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त कुछ श्रेणी की महिलाओं को 20 से 24 हफ्ते के बीच गर्भपात कराने के लिए दो डॉक्टरों की सलाह की जरूरत होगी। असामान्य भ्रूण (फीटल अबनॉर्मिंलिटी) के मामलों मे 24 हफ्ते के बाद गर्भपात पर फैसला लेने के लिए बिल में राज्यस्तरीय मेडिकल बोर्डस का गठन किया गया है।1971 के एक्ट के तहत गर्भनिरोध के तरीके या साधन के असफल होने पर विवाहित महिला 20 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। संशोधन के बाद अविवाहित महिलाओं को भी इस कारण से गर्भपात कराने की अनुमति है।
वैसे अमेरिका के हर राज्य में गर्भपात को लेकर अलग-अलग कानून हैं। 1973 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गर्भपात वैध है। हालांकि अलबामा जैसे कुछ राज्यों में सभी मामलों में गर्भपात पर प्रतिबंध है बशर्ते मां के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो या भ्रूण में घातक विकृति हो। कुछ राज्यों में भ्रूण के दिल की धड़कन का पता चलने या गर्भधारण के छह हफ्ते के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध है जैसे जॉर्जिया, केंटुकी। न्यूयॉर्क जैसे कुछ राज्य 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति देते हैं, या कैलीफोर्निया, रोड आयलैंड में गर्भपात तब नहीं कराया जा सकता, जब भ्रूण गर्भाशय के बाहर अपने आप जीवित रहने की स्थिति में आ जाए।
भारत में सच यह भी है कि बहुत सी महिलाओं की पहुंच वैध और सुरक्षित गर्भपात तक होती ही नहीं। अखिल भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (2018-19) में बताया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1,351 स्री रोग विशेषज्ञ और अब्स्टेट्रिशियन्स हैं, और 4,002 की कमी है यानी क्वालिफाइड डॉक्टरों की 75 फीसद कमी है।

माशा


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