HC ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को किया तलब, मुकदमा दर्ज न करने वाले इंस्पेक्टर पर ही FIR

Last Updated 07 Dec 2023 05:32:03 PM IST

हाईकोर्ट के आदेश पर भी एफ आई आर ना लिखने पर हाईकोर्ट ने किया कानपुर पुलिस कमिश्नर को तलब, साख बचाने के लिए कमिश्नर द्वारा आनन फानन में पुलिस इंस्पेक्टर पर ही दर्ज कर दिया गया मुकदमा।


HC ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को किया तलब

कोर्ट के आदेश पर भी FIR ना दर्ज करना कानपुर में कैंट थाने के इंस्पेक्टर अजय कुमार को भारी पड़ गया है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर उनके वाचक ने कोतवाली थाने में इंस्पेक्टर केकैंट के खिलाफ तहरीर देकर धारा 166 ए के अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से इंस्पेक्टर कैंट अजय कुमार और कानपुर पुलिस कमिश्नर आर के स्वर्णकार को व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में रहने का आदेश जारी किया है।

दरअसल कानपुर के रहने वाले रविकांत उत्तम जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी जिसके बाद उन्होंने कैंट थाने में तहरीर भी दी लेकिन कई जतन करने के बाद भी कैंट पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद अधिवक्ता ने कानपुर कोर्ट के माध्यम से 156/3 के तहत कानपुर पुलिस कमीशनरेट को मुकदमा दर्ज करने का आदेश कराया। रविकांत के अनुसार एक अगस्त 2023 को कचहरी से घर वापस जाते समय देर शाम लगभग साढ़े सात बजे उनकी कार जीटी रोड चांदमारी क्षेत्र में मनोज इंटरनेशनल पीएसी मोड़ के पहले अचानक खराब हो गई थी।

उन्होंने कंपनी के टोल नंबर पर कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह खुद फजलगंज स्थित कार्यालय पहुंचे तो वहां बताया गया कि कर्मचारी कल मिल पाएंगे। जब वह लौटकर आए तो देखा कि कार अपने स्थान पर नहीं थी। इसी बीच उनका टोल टैक्स से एक मैसेज आया जिसके मुताबिक गाड़ी पानीपत टोल से गुजरी थी । इसके बाद अधिवक्ता ने कोर्ट के माध्यम से इस मामले की जांच करके रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश कराया लेकिन इंस्पेक्टर कैंट ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया जिसके बाद अधिवक्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और 7 दिसंबर को इंस्पेक्टर अजय कुमार और पुलिस कमिश्नर दोनों को ही तलब किया है। इसके साथ ही पुलिस को आदेश दिया गया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करा जाए, हाई कोर्ट का आदेश देखते ही कानपुर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर इंस्पेक्टर कैंट पर ही लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया।

पुलिस द्वारा कोर्ट में जवाब लगाया गया कि त्योहार के चलते समय न मिलने पर मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, लेकिन हाई कोर्ट में कमिश्नर की पेशी का आदेश होते ही इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया जिससे इसकी चर्चा तेज हो गई की क्या पुलिस कप्तान को बचाने के लिए इंस्पेक्टर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया।

फिलहाल इस पूरे मामले पर कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है, कैंट इंस्पेक्टर ने कोर्ट को बताया है कि त्योहार के चलते वह मुकदमा नहीं दर्ज कर पाए, इसके बाद कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और SHO को तलब किया है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर पर विभागीय जांच भी खोल दी गई है।

आईएएनएस
कानपुर


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