Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ सीबीआई(CBI) की अपील स्वीकार कर ली जबकि राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की वह अपील स्वीकार कर ली, जिसमें आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी गई है।
हालांकि, खंडपीठ ने मामले में एकमात्र दोषी रॉय को सुनाई गई सजा को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने रॉय को मौत की सजा सुनाने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि सीबीआई ने जांच की थी, इसलिए सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है।
पिछले साल नौ अगस्त को यहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष के अंदर एक चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।
अगले दिन कोलकाता पुलिस ने रॉय को गिरफ्तार कर लिया था।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
केंद्रीय एजेंसी ने सात अक्टूबर को निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और चार नवंबर को रॉय के खिलाफ आरोप तय किए गए।
निचली अदालत ने 20 जनवरी को रॉय को मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने रॉय को दी गई सजा को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अलग-अलग अपील दायर कर मौत की सजा सुनाने का अनुरोध किया।
पीठ ने 27 जनवरी को दोनों अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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