तहव्वुर राणा को 12 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया

Last Updated 28 Apr 2025 07:38:51 PM IST

पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत 12 दिन और बढ़ा दी है। एनआईए ने अदालत से राणा की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सोमवार को आदेश सुनाया।


राणा की 18 दिन की एनआईए हिरासत खत्म होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने दलील दी कि 17 साल पुराने आतंकी हमलों की साजिश के जाल को समझने और उससे जुड़े अन्य साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए राणा की हिरासत आवश्यक है। उसने यह भी कहा कि जांच के लिए उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाना जरूरी है।

एनआईए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान ने पैरवी की, जबकि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा ने राणा का प्रतिनिधित्व किया। पिछले रिमांड आदेश में अदालत ने एनआईए को निर्देश दिया था कि वह हर 24 घंटे में तहव्वुर राणा की मेडिकल जांच कराए और उसे हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की अनुमति दे।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तहव्वुर राणा की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उसने खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपील की थी। गत 4 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद राणा को भारत लाया गया था।

तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को भारत लाए जाने के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया था। अदालत ने उसे 18 दिन की हिरासत में भेज दिया था। हिरासत अवधि खत्म होने के बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया था।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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