Kerala: अदालत ने BJP नेता की हत्या में शामिल PFI से जुड़े 15 दोषियों को सुनाई मौत की सजा

Last Updated 30 Jan 2024 12:56:23 PM IST

केरल की एक अदालत ने 2021 में भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 15 सदस्यों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई।


बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव की हत्या मामले में 31 आरोपी हैं और 15 आरोपियों पर यह फैसला सुनाया गया।

20 जनवरी को मावेलिक्कारा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीजी श्रीदेवी ने सभी 15 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया था।

अलाप्पुझा बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करने वाले वकील रेन्जिथ 2021 में अलाप्पुझा विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा के उम्मीदवार थे।

यह घटना 19 दिसंबर, 2021 को हुई, जब पीएफआई के सदस्यों ने अलाप्पुझा में उनके आवास में घुसकर उनकी पत्नी और मां की मौजूदगी में उनकी हत्या कर दी।

मृतक के परिवार ने फैसले पर खुशी व्यक्त की और रेनजिथ की विधवा ने कहा कि हालांकि उनके लिए नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन आरोपियों को अधिकतम सजा देने के लिए वे अदालत के बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने समझा है कि यह दुर्लभ है।

रेन्जिथ की पत्नी ने कहा,“इस अपराध को हुए 770 दिन हो गए हैं और फैसला सुनने के बाद, हमें लगता है कि हमारा इंतजार सार्थक था। अभियोजन पक्ष और पुलिस को विशेष धन्यवाद जो हमारे साथ खड़े रहे।”
 

आईएएनएस
कोच्चि


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