Delhi Fire Crackers Ban: दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन, आज से 1 जनवरी तक पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध

Last Updated 14 Oct 2024 01:47:14 PM IST

दिल्ली सरकार ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए 1 जनवरी तक पटाखे के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है।


सोशल मीडिया के माध्यम से भी गोपाल राय ने पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा है कि "सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन ,भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लागू। प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया निर्देश। सभी दिल्ली वालों से सहयोग का अनुरोध।"

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा जारी किए गए पत्र के मुताबिक वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) के तहत दिल्ली के एनसीटी में विनिर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और सभी प्रकार के "पटाखों" को फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए जा रहा है।



दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और उन्हें फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस को निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस पत्र की कॉपी सभी विभाग और दिल्ली के उपराज्यपाल दफ्तर को भी भेजी है।

गौरतलब है कि लगातार अब वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और एक्यूआई खतरनाक स्थिति में पहुंचने लगा है। दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और गाजियाबाद समेत आसपास के इलाकों में एक्यूआई खतरनाक लाल निशान के पार पहुंच गया है। आने वाले समय में यह प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ेगा और इससे आम जनता को सांस लेने संबंधी समस्याएं भी शुरू हो जाएंगी।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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