Excise policy case : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर ED व CBI को मिला 4 दिन का और समय
Excise policy case : दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धनशोधन के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को चार दिनों का और समय प्रदान कर दिया।
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर ED व CBI को मिला 4 दिन का और समय |
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने इसके साथ ही उन याचिकाओं पर सुनवाई 14 मई के लिए स्थगित कर दी। दूसरी ओर मामले की सुनवाई करने वाली राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने धन शोधन के मामले में न्यायिक हिरासत 21 मई तक के लिए बढ़ा दी है।
प्रवर्तन निदेशालय एवं सीबीआई के वकीलों ने न्यायमूर्ति से कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का और समय चाहिए। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी इस मामले की जांच के अहम मोड़ पर हैं।
वे पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। इसलिए और समय चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक सह आरोपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने इसका विरोध किया और कहा कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में वचन दिया था कि छह महीने में सुनवाई पूरी हो जाएगी। उनका मुवक्किल जेल में हैं और उन्हें राहत की जरूरत है।
न्यायमूर्ति प्रतिवादियों ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। कहा गया है कि ईडी एक सह आरोपी को लेकर पूरक आरोप पत्र दाखिल करने वाली है।
आरोपी हिरासत में है, इसके बावजूद प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार दिन का और समय दिया जाता है। सोमवार तक जवाब दाखिल किया जाए और दूसरे पक्ष को एक अग्रिम प्रति भी सोमवार तक मुहैया कराई जाए। उन्होंने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
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