Congress नेता करण सिंह ने अनुच्छेद 370 पर SC के फैसले की सराहना की

Last Updated 11 Dec 2023 03:08:50 PM IST

दिग्गज कांग्रेस नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने सोमवार को अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह स्थिति को स्पष्टता और स्थिरता देता है।


दिग्गज कांग्रेस नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह

कर्ण सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखने और चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश देने के लिए शीर्ष अदालत को भी धन्यवाद दिया।

उनकी टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले के बाद आई, "हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू और कश्मीर विधान सभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे और राज्य का दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाएगा।"

कर्ण सिंह ने लोगों से नकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने के बजाय वास्तविकता को स्वीकार करने और चुनाव की तैयारी शुरू करने का भी आग्रह किया।

सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह स्थिति को स्पष्टता और स्थिरता देता है और मैं सर्वोच्च न्यायालय को उस सावधानीपूर्वक तरीके के लिए बधाई देता हूं, जिसमें उन्होंने उठाए गए हर एक बिंदु को देखते हुए निर्णय लिखा है।"

उन्होंने कहा, "मैं दो नई चीजों के लिए शीर्ष अदालत को धन्यवाद देता हूं, यानी कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और चुनाव के लिए समय सीमा तय करना। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ऐसा किया जाए... चुनाव के बाद तक इंतजार न करें, आम चुनाव का इंतजार न करें, क्योंकि हम राज्य के लिए चुनाव करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के लिए नहीं। दिग्गज कांग्रेस नेता ने कहा,“तो हमें चुनाव से पहले राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और दूसरा, कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए एक समय सीमा तय की है, और मैं दोनों का स्वागत करता हूं।"

सिंह ने यह भी कहा कि राज्य का एक वर्ग ऐसा भी होगा जो फैसले से नाखुश होगा. उन्होंने कहा, "मेरी उन्हें सलाह है कि अब वास्तविकता को स्वीकार करें और नकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने के बजाय चुनाव की तैयारी शुरू करें।"

उनकी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर अपना फैसला सुनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखने के बाद आई है।

पांच जजों की बेंच ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का भी आदेश दिया।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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