HC को जमानत देने के अपने आदेश की समीक्षा करने की इजाजत नहीं : SC

Last Updated 05 Oct 2023 03:48:58 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को जमानत देने के अपने ही आदेश की समीक्षा करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि जमानत रद्द करने के लिए वैध आधार उपलब्ध न हो।


सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी को पहले दी गई जमानत को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है।

पीठ ने आदेश दिया, "इसलिए, 31 मार्च, 2023 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को जमानत देने का 22 फरवरी, 2023 का पिछला आदेश बहाल किया जाता है।"

अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत रद्द कर दी थी कि उसने आरोपी की जमानत याचिका इस आधार पर स्वीकार की थी कि पाए गए गांजा की कुल मात्रा 20 किलो 50 ग्राम थी, जबकि सही मात्रा 101 किलोग्राम थी।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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