दिल्ली-केंद्र सेवा नियंत्रण विवाद पर बुधवार को सुनवाई करेगी संविधान पीठ

Last Updated 06 Sep 2022 09:28:58 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र तथा दिल्ली सरकार के बीच विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के दायरे से जुड़े कानूनी मुद्दे पर सात सितम्बर को सुनवाई करेगी।




सुप्रीम कोर्ट

सीजेआई यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी की उन दलीलों पर गौर किया कि मामले को कुछ तात्कालिकता के कारण एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

सीजेआई ने कहा, मैं न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ से चर्चा करूंगा। हम सात सितम्बर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ के समक्ष इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, वह मुकदमे की तैयारी के लिए कुछ और दिनों का वक्त मांगेंगे।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को कहा था कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र तथा दिल्ली सरकार की विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दों पर सुनवाई करने के लिए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया है।

शीर्ष न्यायालय ने छह मई को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण का मुद्दा पांच-सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा था।

भाषा
नई दिल्ली


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