यमुना में मूर्ति विसर्जित करने पर लगेगा जुर्माना, होगी कैद

Last Updated 31 Aug 2022 10:00:40 AM IST

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस साल गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान यमुना या किसी अन्य जल निकाय में मूर्तियां विसर्जित न की जाएं।


यमुना में मूर्ति विसर्जित करने पर रोक

डीपीसीसी ने अपने आदेश में  कहा है कि उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना या छह साल जेल की सजा तक हो सकती है।

डीपीसीसी ने शहरी स्थानीय निकायों को मूर्ति विसर्जन के लिए आवासीय क्षेत्रों के निकट कृत्रिम तालाब बनाने के लिए भी कहा है।

बोर्ड ने दिल्ली पुलिस को शहर में  प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियां ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया है। नगर निकायों से कहा गया है कि वे सभी अंचल कार्यालयों को अवैध मूर्ति निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें।  डीपीसीसी ने कहा कि मूर्ति विसर्जन गंभीर समस्या पैदा करता है क्योंकि उन्हें बनाने में  इस्तेमाल होने वाले जहरीले रसायन पानी में  मिल जाते हैं।

इस साल 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और 9 सितंबर को मूर्ति विसर्जन होगा। हालांकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2015 में  यमुना में  मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने 2019 में  इस संबंध में  निर्देश जारी किए थे।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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