कोविड से मृत शख्स के वारिस को मिलेंगे 50 हजार

Last Updated 23 Sep 2021 01:13:12 AM IST

केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों को परिजन को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है।


कोविड से मृत शख्स के वारिस को मिलेंगे 50 हजार

केंद्र ने कहा कि कोविड-19 राहत कार्य में शामिल रहने या महामारी से निपटने के लिए तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते संक्रमण से जान गंवाने वालों के
परिजन को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा जारी
दिशानिर्देशों के मुताबिक, कोविड-19 से मौत होने की बात प्रमाणित होने पर अनुग्रह राशि दी जाएगी।

केंद्र ने कहा कि अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से राज्यों द्वारा मुहैया की जाएगी। तीन सितम्बर को शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों के
परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में देरी होने को लेकर नाखुशी प्रकट की थी। न्यायालय ने 30 जून को अपने फैसले में एनडीएमए को छह
हफ्तों के अंदर अनुग्रह राशि के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का निर्देश दिया था।
 

एसएनबी
नई दिल्ली


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