केंद्र ने अस्थाना की नियुक्ति पर दिल्ली के जनहित के निहितार्थ का हवाला दिया

Last Updated 16 Sep 2021 08:18:05 PM IST

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष आवश्यकता है, क्योंकि इसने कुछ अप्रिय और बेहद चुनौतीपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्था की समस्याओं/दंगों/अपराधों का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखा है, इसलिए गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में 'जनहित' में नियुक्त किया गया है।


दिल्ली उच्च न्यायालय

केंद्र ने अस्थाना की नियुक्ति को सही ठहराते हुए एक हलफनामे में कहा, "इसमें शामिल जटिलताओं और संवेदनशीलता को देखते हुए और यह भी विचार करते हुए कि संतुलित अनुभव के साथ उपयुक्त वरिष्ठता का कोई अधिकारी एजीएमयूटी कैडर में उपलब्ध नहीं था, यह महसूस किया गया कि एक अधिकारी बड़े राज्य कैडर, जिन्हें शासन की जटिलताओं का अनुभव है और जिन्हें व्यापक कैनवास पर पुलिसिंग की बारीकियों का ज्ञान है, उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त का प्रभार दिया गया है।"

गृह मंत्रालय के एक अवर सचिव द्वारा अधिवक्ता रजत नायर के माध्यम से दाखिल 288 पन्नों के हलफनामे में कहा गया है, "पुलिस आयुक्त, दिल्ली की नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान, कैडर नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) को अनिश्चित स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि एजीएमयूटी के अधिकांश उपयुक्त स्तर के अधिकारी थे। कैडर के पास दिल्ली पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए एक विशाल कानून और व्यवस्था संवेदनशील राज्य/केंद्रीय जांच एजेंसी/राष्ट्रीय सुरक्षा/अर्धसैनिक बल में पुलिसिंग का पर्याप्त संतुलित अनुभव वाला कोई और नहीं था।"



केंद्र ने अस्थाना की नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि जनहित में, दिल्ली पुलिस बल की निगरानी के लिए सभी आवश्यक क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले एक अधिकारी को रखने और हालिया कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी पुलिसिंग प्रदान करने का निर्णय लिया गया। केंद्र ने जोर देकर कहा कि उनकी नियुक्ति में कोई दोष नहीं पाया जा सकता, क्योंकि सभी लागू नियमों और विनियमों का ईमानदारी से पालन करने के बाद नियुक्त किया गया है।

केंद्र की प्रतिक्रिया एक जनहित याचिका पर आई है, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा अस्थाना को दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के 27 जुलाई के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी और 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उन्हें अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति और सेवा विस्तार देने का आदेश दिया गया था।

हलफनामे में दावा किया गया है कि जनहित याचिका, साथ ही एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का हस्तक्षेप, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के साथ-साथ हस्तक्षेपकर्ता द्वारा दी गई दलील मौजूदा पुलिस आयुक्त के खिलाफ कुछ व्यक्तिगत प्रतिशोध का परिणाम है।

उच्चतम न्यायालय ने 25 अगस्त को उच्च न्यायालय से अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ उसके समक्ष लंबित याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा था। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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