कोविड-19..तब तक तीसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा
कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में विलंब पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और केंद्र सरकार को 10 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय |
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कहा, ‘‘हमने काफी पहले आदेश पारित किया था। हम एक बार समयावधि में विस्तार कर चुके हैं। जब तक आप दिशानिर्देश बनाएंगे, तब तक तीसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा।’’ केंद्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को भरोसा दिलाया कि हर चीज विचाराधीन है।
याचिका दायर करने वाले वकील गौरव बंसल ने कहा कि विचाराधीन होने का बहाना कर चीजों में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह उस समयावधि के अंदर मुआवजे पर निर्णय करे और आज वह मामले को अन्य निर्देशों के अनुपालन के उद्देश्य से स्थगित कर रही है।
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