दिल्ली अनलॉक : होटल, मैरिज होम व बैंक्वेट हॉल खुले
राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण जारी प्रतिबंध के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने होटल, मैरेज हॉल व बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह आयोजित करने की छूट दे दी है।
दिल्ली अनलॉक : होटल, मैरिज होम व बैंक्वेट हॉल खुले |
साथ ही राजधानी में जिम व योग इंस्टीटय़ूट को भी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक होगा।
दिल्ली में कोरोना मामलों में लगातार आ रही कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रतिबंधों में और रियायत दी हैं।
डीडीएमए ने शनिवार को जारी आदेश में होटल, मैरेज हॉल में समारोह के आयोजन की अनुमति दे दी है।
यह आदेश 28 जून सुबह पांच बजे से 5 जुलाई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।
इन मामलों में पूर्व में मिली अनुमति जारी रहेगी
- पब्लिक पार्क, उद्यान और गोल्फ क्लब खुलेंगे।
- बार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलेंगे।
- रेस्टोरेंट 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ अब सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। पिछले हफ्ते तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही इन्हें खोलने की अनुमति थी।
- जितने भी बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल्स हैं, सभी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 तक ही खुलेंगी।
- सैलून, ब्यूटी पार्लर खुलेंगे।
- एक जोन में एक दिन में केवल एक ही साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति रहेगी।
- धार्मिंक स्थल खुलेंगे, लेकिन लोगों के आने की अनुमति नहीं रहेगी।
- सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। इस हफ्ते भी ग्रुप-ए अधिकारियों की 100 फीसद उपस्थिति रहेगी और बाकी सबकी 50 फीसद उपस्थिति रहेगी। लेकिन आवश्यक गतिविधियों में अस्पताल और पुलिस आदि यह सब पूरी तरह से चालू रहेंगी।
- जितने भी प्राइवेट ऑफिस हैं, वह 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। साथ ही ये ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्राम होम से काम करने की कोशिश करेंगे।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकती है।
- दिल्ली मेट्रो 50 फीसद की क्षमता के साथ चलेगी। दिल्ली में बसें 50 फीसद की क्षमता के साथ चलेंगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो व ई-रिक्शा वगैरह की भी अनुमति रहेगी, लेकिन ऑटो, ई-रिक्शा व टैक्सी में दो यात्री, फटफट सेवा में दो यात्री ही होंगे।
ये गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी
- सारे स्कूल, कालेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिंक समारोह से संबंधित कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।
- स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,सिनेमा,थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
- एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क बंद रहेंगे।
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