ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी पर हाईकोर्ट सख्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आप सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि प्रदेश सरकार की पूरी व्यवस्था नाकाम रही है और ऑक्सीजन सिलेंडरों व कोविड-19 मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख दवाओं की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है।
![]() दिल्ली हाईकोर्ट |
अदालत ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड रोगियों के उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण दवाओं की कालाबाजारी रोकें तथा अस्पतालों और लोगों को ऑक्सीजन वितरण से जुड़े मुद्दे का समाधान करें। यह समय गिद्ध बनने का नहीं है।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति का लेखा-जोखा न रखे जाने का परिणाम ‘गैस की कृत्रिम कमी और कालाबाजारी के रूप में निकल रहा है।
अदालत ने प्रदेश सरकार से कहा कि वह अस्पतालों और नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पर रिपोर्ट दायर करे। कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन भरने वाले उस संयंत्र का नियंतण्रअपने हाथ में ले जो अस्पतालों को ‘प्राणवायु’ की आपूर्ति नहीं कर रहा और कथित तौर पर इसकी कालाबाजारी कर रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इसी तरह की कार्रवाई उन अन्य आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ भी की जाए जो संबंधित दायित्व निभाने से इनकार करें। इसके साथ ही इसने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि वह अस्पतालों तथा फाम्रेसी में रेमडेसिविर, फैबिफ्लू और टोसिलिजुमैब जैसी दवाओं के भंडार और इसकी बिक्री का जायजा ले।
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