सहरसा डीएम के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Last Updated 03 Feb 2010 02:58:27 PM IST


बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने सहरसा जिले के जिलाधिकारी आर लक्ष्मनन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक महिला और उसके पति के साथ दुर्व्यवहार करने के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। उल्लेखनीय है कि बरौनी थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव निवासी गौरी राय और उनकी पत्नी ने बरौनी के प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत प्रशिक्षु आईएएस आर लक्ष्मनन सहित छह लोगों पर स्थानीय थाने में 18 अप्रैल 2006 को भादवि की धारा 323/ 504 एवं 171 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। गौरी ने आरोप लगाया था कि उनकी निजी जमीन पर सड़क बना दिए जाने को लेकर जब वे अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मनन से मिलने गए तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी एनके प्रियदर्शी ने कल इस मामले में आर. लक्ष्मनन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। इस मामले के चार अन्य आरोपियों ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर पूर्व में ही जमानत ले थी पर आर. लक्षमण और एक अन्य व्यक्ति बीरो राम अभी तक उपस्थित नहीं हुए थे जिनके खिलाफ अदालत ने कल वारंट जारी किया। आर. लक्षमण वर्तमान में सहरसा के जिला पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है पर वह गत एक फरवरी से 10 फरवरी तक अवकाश पर हैं।



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