NEET-UG Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई पर लगाई रोक

Last Updated 20 Jun 2024 01:01:35 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कथित नीट (यूजी) पेपर लीक से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी।


नीट परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में अगली तारीख तक विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक का आदेश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान एनटीए के ओर से उपस्थित वकील ने बताया कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी तरह की स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी किये जाने के बावजूद विभिन्न उच्च न्यायालयों में नीट (UG) परीक्षा में अनियमितताओं के कई मामलों पर सुनवाई हो रही है।

इसके बाद पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा, "8 जुलाई 2024 को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें...। तब तक, उच्च न्यायालयों के समक्ष आगे की सुनवाई पर रोक रहेगी।"

सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिकाओं और परीक्षा रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीदवार से जवाब मांगा था, जिसने नीट (यूजी) परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी।

नीट (यूजी) परीक्षा में ग्रेस मार्क्स से जुड़े मामले का सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निस्तारण कर दिया गया है। एनटीए ने शीर्ष अदालत को बताया था कि जिन 1,563 छात्रों को समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिये गये थे उनके ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिये गये हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इन छात्रों को 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल होने या अपने मूल प्राप्तांक के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग में शामिल होने का विकल्प दिया था।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment