केन्द्र ने अदालत से कहा, ट्विटर ने ‘प्रथम दृष्टया’ नए आईटी नियमों का पालन किया
केन्द्र ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ट्विटर ने प्रथम दृष्टया नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करते हुए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल सम्पर्क अधिकारी (एनसीपी) की स्थायी तौर पर नियुक्ति कर दी है।
|
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ को अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने यह जानकारी दी। इस पर न्यायमूर्ति पल्ली ने केन्द्र को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ ने यह आदेश अमेरिका स्थित सोशल मीडिया मंच द्वारा आईटी नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा, ‘‘ कानून का अनुपालन करते हुए मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल सम्पर्क अधिकारी (एनसीपी) को नियुक्त किया गया है।’’
अदालत ने कहा कि आईटी नियमों के अनुपालन पर ट्विटर का हलफनामा ‘‘आखिरकार रिकॉर्ड में दर्ज’’ है।
| Tweet |