पश्चिम बंगाल : दीदी रहेंगी या जाएंगी रविवार को होगा फैसला

Last Updated 02 May 2021 02:13:18 AM IST

निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों की रविवार को होने वाली मतगणना के लिए विस्तृत तैयारी की है।


पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021

साथ ही कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्वास्थ्य नियमों एवं सामाजिक दूरी का कड़ाई से अनुपालन हो।

आयोग ने कोविड-19 बचाव संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन करने के चलते पांचों राज्यों की कुल 822 विधानसभा सीटों के लिए 2,364 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जबकि 2016 की मतगणना के दौरान इनकी संख्या 1,002 थी।

यानी इस बार मतगणना केंद्रों की संख्या में 200 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर कम से कम 15 बार सेनेटाइज करने का काम किया जाएगा और इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का संख्ती से अनुपालन करने के साथ ही भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी।

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानभा की 294 सीटों के लिए 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच आठ चरणों में मतदान कराए गए हैं।

अधिकारी के मुताबिक दक्षिण 24 परगना में सबसे अधिक 15 मतगणना केंद्र हैं जबकि कलीपमोंग, अलीपुरद्वार और झारग्राम में एक-एक मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।

मतों की गिनती रविवार सुबह आठ बजे शुरू होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए गिनती के दौरान कोविड-19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

अधिकारी ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी ईवीएम और वीवीपैट को विषाणु मुक्त किया जाएगा।

उन्होंने बताया, ‘‘मतगणना प्रक्रिया में शामिल लोगों के लिए केंद्र के बाहर मास्क, फेस शिल्ड और सेनिटाइजर रखे होंगे। प्रत्येक केंद्र को मतगणना के दौरान कम से कम 15 बार विषाणु मुक्त किया जाएगा। हमने इसके लिए विशेष व्यवस्था की है।’’

अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए मेजों को ऐसे लगाने का फैसला किया है जिससे सामाजिक दूरी का अनुपालन किया जा सके। उन्होंने बताया, ‘‘एक कक्ष में मतगणना के लिए सात से अधिक मेजें नहीं होंगी जबकि पहले यह संख्या 14 होती थी। अधिक संख्या में मेजें वहां लगाई जाएंगी जहां पर जगह की कमी नहीं हो।’’

निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के मुताबिक प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट या टीके की दोनों खुराक लेने का प्रमाण पत्र दिखाकर ही मतगणना केंद्र के भीतर जा सकेंगे।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमनें राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से प्रतिनिधियों की सूची कोविड-19 जांच रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ देने को कहा है। उन्हें सुरक्षा मानकों को पूरा करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।’’

उन्होंने बताया कि सभी जिलों के प्रशासन को आदेश जारी किया गया है कि वे मतगणना केंद्रों के बाहर भीड़ जमा होने से रोकें और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

इस बीच, कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक राज्य के सभी शॉपिंग मॉल, सैलून, रेस्तरां,बार, खेल परिसर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को बंद करने के आदेश दिए हैं।
 

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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