यूपी में 2 मई को ही होगी पंचायत चुनाव की मतगणना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया

Last Updated 01 May 2021 03:40:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की रविवार को होने वाली मतगणना टालने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का निर्देश चुनाव आयोग को जारी किया है।


न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने शनिवार के अवकाश के बावजूद आज विशेष सुनवाई करते हुए मतगणना की अनुमति प्रदान कर दी।

न्यायालय ने मतगणना कराने का आदेश उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर दिये गये उस आश्वासन के बाद दिया जिसमें कहा गया है कि आयोग कोरोना महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए मतगणना कराएगा।

आयोग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा, “हम कोरोना संबंधी सभी दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन करने के आयोग के आश्वासन के बाद मतगणना टालने का अनुरोध खारिज करते हैं।”

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत सात अप्रैल को स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गयी थीं।

अपीलकर्ताओं की ओर से वकील शोएब आलम ने जिरह की और कहा कि ये मतगणना केंद्र कोरोना संक्रमण के प्रसार का कारण न बन जायें।
 

वार्ता
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment