कोरोना पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला- विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे विजेता प्रत्याशी
देश में कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने दो मई को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर मंगलवार को प्रतिबंध लगा दिया है।
|
असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में दो मई को मतगणना होगी। इसका उल्लंघन करने पर प्रत्याशी और राजनीतिक दल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद सभी विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया। pic.twitter.com/APrAz2ylbm
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 27, 2021
सभी राज्यों की BJP इकाइयाँ विधानसभा चुनावों और उप चुनावों के परिणामों के दिन चुनाव आयोग के आदेश और कोविड सम्बन्धी प्रोटोकालों का अक्षरशः पालन करेंगी।सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों से आग्रह है कि अभी अधिक से अधिक स्वास्थ्य सम्बंधी नियमों का पालन करे और जागरूकता बढ़ायें:जे.पी नड्डा https://t.co/0ne8RiDVoh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 27, 2021
पश्चिम बंगाल में अभी आठवें एवं अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जबकि बाकी शेष चार प्रदेशों में मतदान संपन्न हो चुका है।
आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘पूरे देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर आयोग ने फैसला किया है कि मतगणना के दौरान अधिक सख्त प्रावधानों पर अमल किया जाए...दो मई को मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’
उसने यह भी कहा, ‘‘जीत का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए विजेता उम्मीदवार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ-साथ दो से अधिक लोगों के पहुंचने की अनुमति नहीं होगी।’’
विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध का यह आदेश आने से एक दिन पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनावों के दौरान कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का पालन कराने में विफल रहने को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त रुख दिखाया था।
अदालत ने कहा था कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आने के लिए चुनाव आयोग एकमात्र जिम्मेदार संस्था है।
उच्च न्यायालय ने आयोग को ‘सबसे गैरजिम्मेदार संस्था’ करार देते हुए कहा था कि इस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है।
न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से यह चेतावनी भी दी कि वे दो मई को मतगणना पर रोक लगाने से नहीं हिचकेंगे।
उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह मतगणना के दिन अपनाए जाने वाले कोविड-19 प्रोटोकॉल से संबंधित ब्लूप्रिंट के बारे में 30 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट दायर करे।
आयोग ने कहा है कि मतगणना कक्ष में क्षमता के 50 फीसदी लोग ही मौजूद रहेंगे।
दरअसल, देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब हर दिन साढ़े तीन लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे दो मई को घोषित होंगे।
इस प्रकार मतगणना के बाद कोई राजनीतिक दल जुलूस नहीं निकाल सकेगा।
| Tweet |