सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

Last Updated 06 Apr 2021 07:35:49 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के निदेशक पद पर अंतरिम नियुक्ति पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को यथाशीघ्र सीबीआई निदेशक का चयन करने का निर्देश दिया।


उच्चतम न्यायालय

केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति एल नागेर राव और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ के समक्ष कहा कि सीबीआई के निदेशक के चयन के लिए प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष की चयन समिति दो मई को बैठक करेगी।

याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार न्यायमूर्ति बोबडे के सेवानिवृत्त होने का इंतजार कर रही है, इसलिए बैठक नहीं बुलाई जा रही है। केंद्र सरकार ने इस आरोप के खिलाफ विरोध व्यक्त किया और कहा कि विधानसभा चुनाव में नेताओं की व्यस्तता के कारण बैठक नहीं हो पा रही।

एसएनबी
नई दिल्ली


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