देशद्रोह में 12 सिमी सदस्यों को उम्रकैद
राजस्थान में जयपुर जिला एवं सेशन न्यायालय ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के स्लीपर सेल से जुड़े मामले में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया।
देशद्रोह में 12 सिमी सदस्यों को उम्रकैद |
न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए वर्ष 2014 में गिरफ्तार सिमी के राजस्थान स्लीपर सेल से जुड़े इस मामले में 13 लोगों में 12 को आतंकी गतिविधियों में दोषी करार दिया गया जबकि एक को बरी कर दिया। इसके बाद इन 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई।
अदालत ने देशद्रोह एवं विस्फोट रखने आदि आरोप में इन्हें दोषी माना और सजा सुनाई गई। जिन लोगों को सजा सुनाई उनमें अब्दुल मजीद, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अम्मार, बरकत अली, मशरफ इकबाल, मोहम्मद मारूफ, अशरफ अली, मोहम्मद साकिब अंसारी, वकार अजहर शामिल हैं जबकि जोधपुर के रहने वाले आरोपी इकबाल को बरी कर दिया गया। इनमें एक बिहार का रहने वाला है जबकि शेष सभी राजस्थान के रहने वाले हैं।
सरकारी गवाह बने सज्जाद को भी सजा सुनाई गई है। एटीएस एवं एसओजी ने इस मामले में 177 गवाहों के बयान कराए गए तथा 506 दस्तावेज पेश किए गए। राजस्थान में सिमी की स्लीपर सेल से जुड़ा यह मामला करीब सात साल पुराना है। दिल्ली में गिरफ्तार हुए आतंकियों से मिली जानकारी के आधार पर वर्ष 2014 में जयपुर, सीकर एवं अन्य जिलों में 13 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था।
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