थरूर, सरदेसाई की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड’ के दौरान हुई हिंसा को लेकर कथित तौर पर ‘भ्रामक’ ट्वीट के सिलसिले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई समेत छह पत्रकारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर उनकी गिरफ्तारी पर मंगलवार को रोक लगा दी।
थरूर, सरदेसाई की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक |
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने थरूर, सरदेसाई और पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, विनोद के जोस और अनंत नाथ की याचिका पर केंद्र व अन्य को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।
पीठ ने जब कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी कर रही है तो थरूर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो। पीठ ने इस पर कहा, कुछ नहीं होने जा रहा। खतरा कहां है?
पीठ में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायामूर्ति वी रामसुब्रमण्यम भी शामिल हैं।
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