निर्भया के दोषी 1 हफ्ते के भीतर सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करें, एक साथ होगी फांसी: दिल्ली हाईकोर्ट

Last Updated 05 Feb 2020 03:22:38 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों के डेथ वारंट के अमल को स्थगित करने के लिए निचली अदालत के फैसले को खारिज करने से बुधवार को इन्कार करते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी कानूनी विकल्पों को पूरा करने का आदेश दिया।


निर्भया के गुनहगार (फाइल फोटो)

न्यायाधीश सुरेश कैत ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने कहा कि सभी दोषियों को एक साथ ही फांसी होगी। न्यायाधीश कैत ने चारों दोषियों को निर्देश दिया है कि यदि वे चाहते हैं तो आज से एक सप्ताह के भीतर अपनी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लें।

कोर्ट ने कहा कि दोषी मुकेश को केवल इसलिए अलग नहीं किया जा सकता है कि वह सारे विकल्पों को अपना रहा है। कोर्ट ने अधिकारियों की समय से कार्रवाई नहीं करने पर खिंचाई करते हुए टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट ने चारों की फांसी की सजा को मई 2017 में बरकरार रखा था। इसके बावजूद अधिकारी सो रहे थे।

न्यायाधीश कैत ने कहा कि एक सप्ताह बाद डेथ वारंट लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। न्यायाधीश कैत ने रविवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के संयुक्त आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब है कि चारों की फांसी दो बार टल चुकी है। पहले 22 जनवरी को फांसी के लिए डेथ वारंट जारी किया गया था। इसके बाद एक फरवरी को फांसी के लिए डेथ वारंट जारी हुआ था लेकिन दोषियों के कानूनी प्रक्रिया को अपनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की दलील पर फांसी दो बार टल गई।

निर्भया मामले में विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में कुल छह आरोपी थे जिसमें से एक ने सुनवाई के दौरान ही तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी जबकि एक अन्य नाबालिग था जो सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया था।

वार्ता
नयी दिल्ली


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