संयुक्त राष्ट्र की एक शीर्ष अदालत में यूक्रेन ने कहा- रूस ‘आतंकवादी देश’ है

Last Updated 07 Jun 2023 08:16:43 AM IST

संयुक्त राष्ट्र (United States) की एक शीर्ष अदालत में रूस (Russia) के खिलाफ यूक्रेन (Ukraine) का मामला पेश करते हुए एक शीर्ष यूक्रेनी राजनयिक (Ukrainian diplomat) ने रूस को मंगलवार को ‘आतंकवादी देश’ बताया और आरोप लगाया कि उसने दक्षिण यूक्रेन में एक प्रमुख बांध को विस्फोट से उड़ा दिया।


दक्षिण यूक्रेन में एक प्रमुख बांध को विस्फोट से उड़ाया

एंटोन कोरिनेविच (Anton Korinevich) उस मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत में न्यायाधीशों को संबोधित कर रहे थे जो 2014 में क्रीमिया (Crimea) को अपने देश में मिलाने और पूर्वी यूक्रेन (Eastern Ukraine) के बागियों को हथियारों की आपूर्ति करने के लिए मॉस्को के खिलाफ कीव ने 2017 में दायर किया था। इसके बाद रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया था।

यूक्रेन (Ukraine) चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत मॉस्को (Moscow) को आदेश दे कि वह क्षेत्र में हमलों के लिए हर्जाना दे, जिसमें रूस समर्थित बागियों द्वारा 17 जुलाई 2014 को मलेशिया एयरलाइंस (Malaysia Airlines) के विमान एमएच 17 को मार गिराने का मामला भी शामिल है।

एपी
द हेग (नीदरलैंड्स)


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