ललित मोदी को राजस्थान हाईकोर्ट ने भेजा नोट

Last Updated 24 Apr 2009 10:43:53 AM IST


जयपुर। फर्जी चेक मामले में आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी को अदालत से इजाजत लिए बगैर विदेश जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उन पर जयपुर ब्लास्ट पीड़ितों की सहायता के लिए दिया गया एक फर्जी चेक मामला चल रहा है। इस मामले के तहत उन्हें जमानत पर छोड़ा गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने ललित मोदी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनकी जमानत खारिज कर दी जाए। कोर्ट से मिली जमानत के अंतर्गत हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि विदेश जाने से पहले वह उच्च न्यायालय से इजाजत लेंगे। लेकिन मोदी ने बगैर अदालत की इजाजत देश छोड़ा लिहाजा अदालत ने मोदी से स्पष्टीकरण मांगते हुए बेल खारिज करने की बात कही है। गौरतलब है कि जयपुर में हुए आतंकी बम विस्फोट के बाद ललित मोदी ने छह करोड़ रुपए का एक चेक आतंक पीड़ितों के लिए सहायता स्वरूप देने की घोषणा की थी। मोदी के अनुसार उन्होंने एक मैच से होने वाली पूरी राशि सहायता के लिए दान की थी। लेकिन वह चेक कभी कैश नहीं हुआ। जिसके तहत मोदी पर फर्जी चेक देने का मामला दर्ज हुआ था।



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