फ्लैट धारकों को 5-5 लाख दे जेपी केलिप्सा : सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित जयप्रकाश एसोसिएटस के केलिप्सो कोर्ट प्रोजेक्ट के दस फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने 5-5 लाख रुपए ब्याज के तौर पर देने का आदेश दिया है.
![]() सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फ्लैट धारकों को 5-5 लाख दे जेपी केलिप्सा |
खरीदारों को निर्धारित अवधि से पांच साल की देरी से फ्लैट पर कब्जा देने के कारण यह अंतरिम राहत दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदने वाले लोगों की आंखों में आंसुओं पर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि बिल्डर उनके साथ दगाबाजी नहीं कर सकते हैं.
अदालत ने यह भी कहा कि खरीदारों से सामान्य निवेशकों जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने अपने सिर पर छत के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खर्च की है.
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को अल्प अवधि की सावधि जमा के तौर पर बैंक में चार करोड़ रुपए जमा करने और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर इसकी केलिप्सो कोर्ट परियोजना में घर खरीदारों को फ्लैट सौंपने का निर्देश दिया था.
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