सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या को बड़ा झटका, कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया
बैंकों से लोन को लेकर डिफाल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.
फाइल फोटो |
सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है. माल्या ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर की राशि स्थानांतरित की थी.
न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी संख्या तीन : माल्या: को दो आधारों पर अदालत की अवमानना का दोषी पाया है.’’
ब्रिटेन मे रह रहे विजय माल्या को शीर्ष अदालत ने मामले में सजा तय करने संबंधी बहस के लिए 10 जुलाई से पहले अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.
यह आदेश एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के समूह की याचिका पर आया है.
याचिका में कहा गया था कि माल्या ने ब्रिटेन की कंपनी डियागो से प्राप्त चार करोड़ डॉलर की राशि विभिन्न न्यायिक आदेशों का ‘‘गंभीर उल्लंघन’’ करते हुए कथित तौर पर अपने बच्चों को भेजी थी.
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